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के बारे में

महिला परिषद क्या है?

महिलाओं पर परिषद को एक सलाहकार परिषद के रूप में स्थापित किया गया है, जिसका अर्थ है § 2। 2-2100, राज्य सरकार की एग्जीक्यूटिव ब्रांच में। काउंसिल का मकसद महिलाओं से संबंधित मामलों और राष्ट्रमंडल में उनकी शैक्षिक, पेशेवर, सांस्कृतिक और सरकारी स्थिति को बेहतर बनाने के तरीकों पर राज्यपाल को सलाह देना होगा।

काउंसिल में बड़े पैमाने पर कॉमनवेल्थ के 21 सदस्य और गवर्नर का एक सचिव शामिल होगा, जैसा कि § 2 में परिभाषित किया गया है। 2-200, पदेन जिसके पास वोटिंग का पूरा अधिकार है, सभी को गवर्नर द्वारा नियुक्त किया जाएगा। नियुक्तियां चार साल की अवधि के लिए होंगी, सिवाय रिक्तियों को भरने के लिए नियुक्तियों के, जो कि समाप्त नहीं हो पाई हैं। पदेन सदस्य एक कार्यकाल पूरा करेगा, जो उसकी कार्यकाल की अवधि के अनुरूप हो। परिषद के सदस्यों का बहुमत गणपूर्ति का गठन करेगा।

शक्तियां और कर्तव्य

काउंसिल के पास निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे:

  1. काउंसिल द्वारा किए जाने वाले अध्ययन और शोध का निर्धारण करें;
  2. कॉमनवेल्थ और देश में महिलाओं की स्थिति के बारे में जानकारी इकट्ठा करना और उसका प्रचार करना;
  3. राष्ट्रमंडल और राष्ट्र में महिलाओं से संबंधित मामलों पर राज्यपाल, महासभा और राज्यपाल के सचिवों को सलाह देना;
  4. काउंसिल द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार स्कॉलरशिप स्थापित करना और उन्हें प्रदान करना;
  5. सेक्रेटरी ऑफ़ हेल्थ एंड ह्यूमन रिसोर्स या गवर्नर को सबमिट करने से पहले, काउंसिल से संबंधित सभी बजट, विनियोग अनुरोधों और मंज़ूरी आवेदनों की समीक्षा करें और उन पर टिप्पणी करें।